केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं.
केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं.
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाख़िल याचिका में सुनवाई के दौरान भारत सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस राजेश चौहान की बेंच में सुनवाई के दौरान दलील दी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से गुटखा कंपनियों का प्रचार करने के मामले में अक्षय कुमार शाहरुख खान और अजय देवगन को बीते अक्टूबर महीने में नोटिस जारी की गई है.
अधिवक्ता मोतीलाल यादव की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में भारत सरकार के द्वारा पदम सम्मान से सम्मानित कलाकारों के द्वारा गुटखा का प्रचार किया जा रहा है. कलाकारों के द्वारा गुटखा का प्रचार कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. इसी याचिका पर नोटिस का जवाब नही देने पर बीते अगस्त 2023 को हाई कोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ कमिश्नर और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को अवमानना का नोटिस जारी किया गया था.
नोटिस का जवाब दाखिल करते हुए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा 20 अक्टूबर को महीने में अभिनेता शाहरुख खान अक्षय कुमार और अजय देवगन को नोटिस दिया जा चुका है. वही अभिनेता अमिताभ बच्चन ने गुटखा कंपनी से एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद विज्ञापन में दिखाने पर संबंधित पान मसाला कंपनी को लीगल नोटिस भेजा है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 में 2024 तय की है.
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