Kanpur : फर्जी दारोगा जब थाने पहुंचा तो असली पुलिस भी रह गई सन्न: बस एक गलती और खुल गई पोल…

फर्जी दारोगा बन जी रहा था आलीशान जिंदगी, थाने पहुंचा तो असली पुलिस भी रह गई सन्न; बस एक गलती और...

“अजान” के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा, होगी कड़ी कार्रवाई

ढाका : शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर दुनिया चिंतित...

केसर पान मसाला के मालिक की पत्नी की मौत: आगरा एक्सप्रेस-वे पर टायर फटने से हादसा, कारोबारी दीपक कोठारी की पत्नी भी गंभीर

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कानपुर-ज़ोनल हेड की प्रताड़ना से क्लस्टर मैनेजर की मौत : फाइनेंस कंपनी के क्लस्टर मैनेजर को आया हार्टअटैक, प्रताड़ना का आरोप,हंगामा।

मृतक के भाई अमित बाजपेयी का बयान कानपुर : सिविल लाइन्स में स्थित हाऊसिंग डवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी...

कानपुर : लालईमली मिल पुनः चलने से मिलेगा हज़ारो लोगो को रोजगार -सांसद रमेश अवस्थी

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Breaking News : BJP ने यूपी के 75 जिलों में प्रभारी मंत्री बदले, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को मिला कानपुर का प्रभार।

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यूपी में 46 हजार करोड़ से लगेंगी सेमी कंडक्टर की तीन इकाइयां, 40 हजार से ज्यादा को मिलेगा रोजगार

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सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस नेता पर पलटवार बोले ‘राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि…

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यूपी में 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, देखिए पूरी सूची…

शलभ माथुर आईजी स्थापना लखनऊ बनाए गए प्रभाकर चौधरी आईजी अलीगढ़ रेंज बनाए गए राजेश एस एसपी...

#UPTVLIVE : लखनऊ से निकलेगा नया एक्सप्रेसवे, तीन शहरों को मिलेगा नायाब तोहफा

यूपी में एक और एक्‍सप्रेसवे का काम जल्‍द पूरा होने वाला है. लखनऊ से कानपुर के बीच अवध एक्‍सप्रेसवे...
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Hit And Run New Law: हिट एंड रन कानून में संसोधन के बारे में कानपुर में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने वीडियो जारी कर विस्तार से बताया है। उन्होंने हिट एंड रन के नए कानून पर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि धबराएं नहीं, हादसे की सूचना देने पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस, मजिस्ट्रेट या कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं।

हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन को लेकर लोगों में रोष के साथ ही भ्रम की भी स्थिति है। इस स्थिति को दूर करने के लिए कानपुर में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद चालक यदि इसकी सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को दे देता है तो उसे न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना देना पड़ेगा।

जेसीपी ने बताया कि पहले हादसे के बाद वाहन चालक पर आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत कार्रवाई होती थी। इसके तहत हादसे में यदि किसी की मौत हो जाती है तो चालक को दो साल की सजा व जुर्माने की सजा थी। नए कानून में धारा 304 (ए) को 106(1) व 106(2) में तब्दील कर दिया गया है।

आईपीसी की धारा 106(1) के तहत यदि कोई दुर्घटना करता है तो उसे पांच साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं आईपीसी की धारा 106(2) के तहत यदि दुर्घटना की सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल की कैद और सात लाख के जुर्माने की सजा है।

आईपीसी 106(2) में यह राहत भी दी गई है कि दुर्घटना के बाद यदि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट, या यूपी 112 या 108 में देता है तो यह धारा उस पर लागू नहीं होगी। इससे उसे न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना भरना पड़ेगा।
घटनास्थल से दूर जाकर पुलिस को दें सूचना
जेसीपी के अनुसार हादसे के बाद चालक को स्थानीय लोगों से जान का भी खतरा रहता है। ऐसे में चालक घटनास्थल से दूर जाकर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे सकता है। उसकी शिकायत कंट्रोल रूम में रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद चालक अपने रूट पर मौजूद थाने जाकर वाहन खड़ा कर प्रभारी को घटना से अवगत करा सकता है। इसके बाद थानाप्रभारी 41 (ए) का फार्म भरा उसे छोड़ देगा।

आईपीसी की धारा 106(2) के अनुसार यदि चालक या परिचालक की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है और उसकी सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे 10 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सूचना देने वाले पर यह धारा लागू नहीं होगी। ऐसे में चालक घटनास्थल से आगे बढ़कर निकटतम किसी भी पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी कर सकता है। सूचना देने पर घायल व्यक्ति को मदद जल्दी मिल जाएगी और वह बच जाएगा।- नरेश चन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता


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