#Kanpur : बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म..

विज्ञापन कानपुरः बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का कार्यकाल गुरुवार को खत्म हो गया। कमेटी ने एल्डर्स...

#Kanpur : रेड क्रॉस सोसायटी ने मुसहर बस्ती में राहत सामग्री का किया वितरण।

कानपुर -इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा गुरुवार मुसहर बस्ती में राहत सामग्री का वितरण किया...

Kanpur : सपा नेता पर गंभीर आरोप मकान कब्जाने को लेकर गुर्गो ने किया पथराव वीडियो वायरल।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और महराजपुर विधानसभा सीट प्रत्याशी रह चुके मनोज...

Uptvlive पर सुबह की बड़ी खबरें…

➡लखनऊ – मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, आज दो जिलों के दौरे पर रहेंगे...

योगी ने क्यों कहा जैसे जीता रामपुर वैसे सीसामऊ जीतेंगे, जहाँ 40 फीसदी मुसलमान वहाँ क्या प्लान योगी का?

कानपुर : सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर में थे। यहां उन्होंने सुबह 725 करोड़ के प्रोजेक्ट...

Janmashtami 2024: ये हैं कानपुर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर, जन्माष्टमी पर आप भी पहुंचें दर्शन करने।

अगर आप कानपुर या आसपास के शहरों के रहने वाले हैं तो जन्माष्टमी के मौके पर कानपुर के प्रसिद्ध कृष्ण...

Uttarpradesh : योगी सरकार प्रदेश में लायी ग्रीन एनर्जी क्रांति…

यूपीसीडा की ग्रीन पहल, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे रूफ टॉप सोलर प्लांट, ग्रीन...

UP IPS Transfer: यूपी पुलिस में फेरबदल, 18 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर…

विज्ञापन अभय त्रिपाठी / UP IPS Transfer list: यूपी पुलिस में तबादलों का दौर जारी है। योगी सरकार ने...

योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं’, डिप्टी CM केशव मौर्य के तारीफ करने के पीछे है ये कारण?

यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली. उन्होंने कहा कि दुनिया में...
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नई दिल्ली। पान मसाला, गुटखा और ऐसे तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं को एक अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीनरी को पंजीकृत कराने में विफल रहने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इस कदम का उद्देश्य तंबाकू विनिर्माण क्षेत्र में राजस्व ‘नुकसान’ को रोकना है।

वित्त विधेयक-2024 ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन पेश किया है। इसमें हर ऐसी मशीन के पंजीकृत नहीं होने पर एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। कुछ मामलों में ऐसी मशीनों को जब्त भी किया जा सकता है। जीएसटी परिषद की सिफारिश के आधार पर कर अधिकारियों ने पिछले साल तंबाकू विनिर्माताओं की ओर से मशीनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की थी। इन मशीनों की पैकिंग क्षमता के साथ मौजूदा पैकिंग मशीनों, नई स्थापित मशीनों का विवरण फॉर्म जीएसटी एसआरएम-आई में करना होता है। हालांकि, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं था।

वित्त विधेयक में जुर्माने का प्रावधान

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, कंपनियों की उत्पादन क्षमता पर नजर रखने के लिए जीएसटी परिषद ने फैसला किया था कि कुछ दंड होना चाहिए। यही कारण है कि वित्त विधेयक में मशीनों का पंजीकरण नहीं कराने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

मंत्री समूह ने की थी सिफारिश : जीएसटी परिषद ने फरवरी, 2023 में पान मसाला व गुटखा कारोबार में कर चोरी रोकने को राज्यों के वित्त मंत्रियों के पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। मंत्री समूह ने सिफारिश की थी कि राजस्व के पहले चरण के संग्रह को बढ़ावा देने को पान मसाला व तंबाकू उत्पादों पर मुआवजा उपकर लगाने की व्यवस्था को यथामूल्य से विशिष्ट दर आधारित शुल्क में बदला जाए।


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