“कंपनियों को 15 मई तक देनी थी सूचना, जिन मशीनों के बारे में जानकारी नहीं दी गई होगी वे सीज कर दी जाएंगी“
कानपुर : पान मसाला, तंबाकू उत्पाद की पैकेजिंग मशीनों की जानकारी जीएसटी को न देने पर अब चुनाव के बाद इनके उद्यमियों पर कार्रवाई की जाएगी।
जीएसटी ने तमाम कारोबार को अपनी संवेदनशील सूची में रखा हुआ है। इसमें पान मसाला और तंबाकू उत्पाद भी प्रमुख रूप से हैं क्योंकि इसमें कर चोरी बड़े पैमाने पर होती है। पान मसाला और तंबाकू की पैकेजिंग के हिसाब से ही यह पता किया जाता है कि कितने पाउच बनाए गए हैं, उसके हिसाब से ही इन पर टैक्स लगता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के निर्देश के मुताबिक जीएसटी में इनके उद्यमियों को अपने पूरे प्लांट की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर पहले 30 अप्रैल तक देनी थी जिसे बाद में बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया। इसमें उद्यमियों को यह जानकारी देनी थी कि मशीन कहां से खरीदी, उसकी पैकेजिंग क्षमता कितनी है। राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड वन जीएस बौनाल के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद जांच शुरू की जाएगी।
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