कानपुर : जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस पलटी।

कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैनावती मार्ग पर जी. डी.गोयनका पब्लिक स्कूल की बस पलट गई...

कानपुर : गैंगस्टर ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर से ठगे 51 लाख, एफआईआर दर्ज।

विज्ञापन कानपुर : मुकदमे की विवेचना के दौरान संपर्क में आए गैंगस्टर ने इंस्पेक्टर को जमीन दिलाने...

कानपुर : साइबर ठगों ने एक साल में लूट लिए 41 करोड़..

विज्ञापन तीन साल में दोगुनी रफ्तार से बढ़े अपराध, डिजिटल अरेस्ट होने वाले दहशत में पुलिस साइबर...

कानपुर : अपहरण कर छात्रा से दुष्कर्म में सात साल का कारावास।

विज्ञापन कानपुर : किशोरी- का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले विधि विवादित किशोर को अतिरिक्त विशेष...

कानपुर : सांसद रमेश अवस्थी बोले-जून में फ्लाईओवर चालू हो जाए।

विज्ञापन कानपुर : भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने गुरुवार को निर्माणाधीन जयपुरिया क्रासिंग फ्लाईओवर और...

लखनऊ में सिफी करेगी 1000 करोड़ का निवेश।

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कानपुर : CGST की छापेमारी में खुलासा- उद्यमी के यहां एक करोड़ की टैक्स चोरी..

विज्ञापन कानपुर : सीजीएसटी की छापेमारी में पेपर उद्यमी के ठिकानों पर एक करोड़ की टैक्स चोरी का...

Uptvlive : मुस्तफा कग्गा गैंग के अरशद समेत चार बदमाश एनकाउंटर में ठेर, यूपी STF ने मुठभेड़ में ठोका।

विज्ञापन शामली : उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान एक लाख के इनामी बदमाश को ठोक दिया। यूपी...

कानपुर में गैंजेस क्लब में गैजेंस हाईट्स का हुआ शुभारंभ- विजय कपूर बोले क्लब को नए आयामों पर पहुंचाना है लक्ष्य।

विज्ञापन कानपुर : आर्य नगर स्थित गैंजेस क्लब परिसर में गैंजेस हाईट्स का शुभारंभ चेयरमैन विजय कपूर...

कानपुर के DM बनाए गए CM के सचिव, जितेंद्र प्रताप सिंह नए DM, 31 IAS का ट्रांसफर।

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक केस के आधार पर जारी गुंडा नियंत्रण कानून की धारा-3 के तहत एडीएम वित्त एवं राजस्व हाथरस की ओर से जारी अवैध नोटिस को रद कर दिया है। राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी से हर्जाने की वसूली कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र – सिंह की खंडपीठ ने हाथरस के मुकेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

स्टांप व पंजीकरण कानून में अधिकारियों को अपने आदेश की समीक्षा का हक नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्टांप एक्ट और रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) एक्ट के तहत सरकार और उसके अधिकारियों के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। वे अर्द्ध न्यायिक काम करती हैं। आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति केवल संवैधानिक अदालतों के पास है। कोर्ट ने जौनपुर की याची शिवानी चौरसिया के खिलाफ स्टांप शुल्क वसूली के दोबारा पास किए गए आदेश पर जारी नोटिस को रद कर दिया।


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