कानपुर बार एसोसिएशन ने तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को चिट्ठी लिखी है। बार एसोसिएशन ने अपील की है कि तीनों क्रिमिनल कानूनों का लागू होना फिलहाल टाल दें।
इन तीनों कानूनों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए बार एसोसिएशन के महामंत्री आदित्य सिंह ने कहा कि कानपुर बार एसोसिएशन की तरफ से देश के कानून मंत्री को 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून के लेकर पत्र भेजा गया पत्र में निवेदन किया गया की वर्तमान समय में लागू और 2023 में जो विधि व्यवस्था की गई है उनमें बहुत अंतर है कई ऐसे कानून नई व्यवस्था में है जिनमे वादकारियों का व आम जनमानस का अहित हो सकता है उनको लागू करने से पहले विधि संवत राय विधि विशेषज्ञों से लेनी आवश्यक इसलिए 1 जुलाई से उपरोक्त कानून लागू न किया जाए क्योंकि उनकी पूरी जानकारी न्यायिक अधिकारियों व विधि विशेषज्ञों को भी नहीं है इसको लेकर बार एसोसिएशन शीघ्र ही एक सेमिनार भी आयोजित करेगा।
तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। यानी इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा।
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