कानपुर- edge 2025 विकसित भारत संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।

कानपुर : जम्मू कश्मीर के लेफ्टीनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बुधवार को शहर में रहेंगे। एज संस्था द्वारा...

यूपी में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले, एक्शन में सीएम योगी।

विज्ञापन UP IPS Transfer List: यूपी में 32 आईपीएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं एक्शन में...

Uptvlive : कानपुर में कल रहेंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।

विज्ञापन कानपुर : जम्मू कश्मीर के लेफ्टीनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बुधवार को शहर में रहेंगे। वह...

कानपुर : अपने दर्द के ‘एहसास’ से दूसरों को ‘मरहम’ लगा रहे- संजय मल्होत्रा..

कानपुर: छोटी सी उम्र में आंखों के सामने पिता को इलाज के अभाव में तड़प कर दम तोड़ते देखने वाला...

Kanpur: सीसामऊ सुपर किंग्स बनी केपीएल की चैंपियन, फाइनल मैच में मयूर मिरकिल्स को दी मात

Kanpur News: सीसामऊ सुपर किंग्स ने केपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मैच में मयूर मिरकिल्स को मात...

कानपुर : केपीएल में होगा आज महामुकाबला फाइनल में भिड़ेंगी कल्याणपुर और सीसामऊ की टीम।

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कानपुर : Instagram फ्रेंड से मिलने घर से फरार हुई 4th की छात्रा, पुलिस ने सहेली के घर से किया बरामद।

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समाजसेवी संजय दुबे की माताश्री को दी गयी विनम्र श्रद्धांजलि।

कानपुर। जे.के. समूह से जुड़े एवं जे.के. कॉटन मिल के उपाध्यक्ष समाजसेवी संजय दुबे की पूज्यनीय माता...

काशी में मसाने (महाश्मशान) की होली पर विवाद, महिलाओं के शामिल होने पर लगा प्रतिबंध

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के वृंदावन के साथ काशी में मनाई जाने वाली होली विश्व प्रसिद्ध है। होली के...

KPL के चौथे दिन का दूसरा मुकाबला का मेयर प्रमिला पांडेय ने किया उद्घाटन।

कानपुर। कानपुर प्रीमियर लीग (केपीएल) में चौथे दिन का दूसरा मुकाबला का उद्घाटन करने मेयर प्रमिला...
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भारत में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामलों को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों में इस पर सजा का प्रावधान किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS), की धारा 103 के तहत जाति, नस्ल या समुदाय के आधार पर की गई हत्या को एक अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है।

भारत में तीन नए अपराध कानून आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं. इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) शामिल हैं. खास बात ये है कि इन नए कानूनों पर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अमल किया गया है. नए कानून के तहत यूपी के कानपुर में दो एफआईआर दर्ज की है।

बता दें कि ये तीनों कानून दिसंबर 2023 में संसद से पास हुए थे. इन नए कानूनों भारत में आजादी के बाद से ही औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों की जगह ली है. सरकार ने इन नए कानूनों के बारे में कहा था, “यह भारतीयों द्वारा, भारत के लिए बनाए गए कानून हैं…”

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2024 में दर्ज धारा 69 के अनुसार छलपूर्वक यौन संबंध बनाने के मामले में सजा का प्रावधान है. इसमें कहा गया है, “कोई व्यक्ति ‘छलपूर्वक साधन’ या किसी महिला से शादी करने का वादा कर (जिसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं है) उससे शारीरिक संबंध बनाता है, उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है…’ ‘छलपूर्वक साधन’ में रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, किसी तरीके का दबाव डालना या असली पहचान छिपाकर शादी करना शामिल है।


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