Supreme Court: शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 20 अगस्त की सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। यह मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले का संज्ञान लिया है। इस पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर 20 अगस्त की सूची के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। यह मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है।
अस्पताल के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रशिक्षु डॉक्टर का शव नौ अगस्त को सेमिनार हॉल में गंभीर चोटों के साथ मिला। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले को 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने 14 अगस्त से जांच शुरू की है।
हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की ओर से दायर याचिकाओं पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में जांच का आग्रह किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 16 अगस्त को भीड़ की हिंसा को रोकने में राज्य की मशीनरी पूरी तरह विफल रही। हाईकोर्ट ने पुलिस और अस्पताल से स्थिति पर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भरोसा करना काफी मुश्किल है कि पुलिस और खुफिया विभाग को सात हजार लोगों की भीड़ के बारे में जानकारी नहीं थी।
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