कानपुर – चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त न्यायालय द्वितीय सुरेश चंद्र सविता ने आरोपी महिला को दोषी पाते हुए दो वर्ष कैद और 12.10 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने से 12 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे जबकि 10 हजार रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा की जाएगी। यदि दोषी महिला ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे 3 माह की अतिरिक्त कैद होंगी। 6 साल की कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित को इंसाफ मिला, पैसा फ्लैट देने के नाम पर आरोपी महिला और उसके बेटो ने हड़प लिया था।
गोविंद नगर निवासी शकुंतला ने अपने पुत्रों मनोज ऋषि और प्रतीक ऋषि के साथ मिलकर गाँधी नगर के रहने वाले फल कारोबारी अनुज त्रिपाठी से फ्लैट बेचने के नाम पर दस लाख रुपये लिए थे। जिसका एग्रीमेंट भी किया था, काफी समय बीतने के बाद भी जब फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई तो अनुज ने अपना रुपया वापस मांगा। शकुंतला ने रुपये की एवज में एक दस लाख रुपये का अकाउंट पेयी चेक दिया जिसे अनुज ने 24 सितम्बर 2019 को स्टेट बैंक के खाते में लगाया चेक बाउंस हो गई। जिस पर अनुज ने 28 सितम्बर 2019 को नोटिस भेजा। जिसके बाद 24 अक्टूबर को उन्होंने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया।

अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर शकुंतला को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 12.10 लाख जुर्माने से दंडित किया।
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