17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में आया फैसला, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी

एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में क्लीन चिट Malegaon Blast Verdict. 2008 के बहुचर्चित...

हमीरपुर के पूर्व सांसद अशोक चंदेल के बेटे अजयराज का निधन।

कानपुर। पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल के बड़े पुत्र अजयराज सिंह चंदेल की लखनऊ में बीमारी के चलते मौत...

UPtvLIVE : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारी शुरू, ‘न्यू आउटरीच प्लान’ से निवेशकों को आकर्षित करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए नए निवेश प्रस्तावों को...

पीएम के कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण कार्यक्रम...

यूपी की प्रमुख खबरें Uptvlive पर।

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UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 IAS अधिकारियों का तबादला, जानें किस जिले को मिला नया DM!

UP सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। जानिए लखनऊ,...

लखनऊ : म्यांमार, लाओस व कंबोडिया से आती हैं ठगों की सर्वाधिक कॉल- DGP राजीव कृष्ण

लखनऊ : डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस इन मामलों की छानबीन में तेजी लाने के साथ...

यूपी की प्रमुख खबरें सिर्फ Uptvlive पर….

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Mumbai Train Blasts : 12 आरोपियों को बरी करते हुए HC ने की अहम टिप्पणी…इसलिए सजा रद्द की जाती है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई 2006 को हुए मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया....

KANPUR NEWS : आउटर रिंग रोड के किनारे बसेगा “Greater Kanpur” भेजा 5000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव…

कानपुर : उत्तर प्रदेश में नोएडा की तरह एक और हाईटेक शहर बसने जा रहा है. इसका विकास ग्रेटर नोएडा की...
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24 मीटर से चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भवन में बना सकेंगे दुकान
सड़क की 45 मीटर चौड़ाई होने पर बनाई जा सकेगी गगनचुंबी बिल्डिंग

लखनऊ। घर में दुकान खोलने वालों को अब हर तरह के शोषण से मुक्ति मिल सकती है। राज्य सरकार 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर स्थित आवासीय भूखंडों पर अब व्यावसायिक सहित अन्य तरह की गतिविधियों (मिश्रित भू-उपयोग) की अनुमति देने जा रही है। 45 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़क पर अब गगनचुंबी बहुमंजिला भवन बनाया जा सकेगा। इसी तरह गांव के सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब उद्योगों को लगाया जा सकेगा। कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सरकार जहां भू-आच्छादन व एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) को भी बढ़ा रही है वहीं सेटबैक के मानको को बदलकर कम कर रही है।
महत्वपूर्ण बिंदु–
गांव में सात मीटर चौड़े मार्ग पर भी अब लगाए जा सकेंगे उद्योग
100 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 30 वर्गमी. के व्यावसायिक भूखंड के लिए न पास कराना होगा मानचित्र
भूखंड पर ज्यादा निर्माण के लिए भू-आच्छादन व एफएआर को बढ़ाया गया, कम किया गया सेटबैक
भवन उपविधि का ड्राफ्ट जारी, 15 दिनों में दे सकते हैं सुझाव, दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
आपत्तियां-सुझाव निस्तारित कर मई में कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लागू हो जाएगी उपविधि
शहरी क्षेत्र में बढ़ती आबादी को देखते हुए आवासीय सहित अन्य गतिविधियों के लिए कम जमीन पर अधिक निर्माण सुनिश्चित करने के मद्देनजर राज्य सरकार ने 17 वर्ष पुरानी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर नए सिरे से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को तैयार किया है। नए सिरे से भवन उपविधि बनाने के लिए शासन स्तर से गठित समिति ने दूसरे राज्यों की भवन उपविधियों का अध्ययन करने के बाद भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को तैयार किया है।
भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी गुरुप्रसाद ने बताया कि भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया गया। आवास विभाग का भी दायित्व संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंगलवार को हरी झंडी मिलने के बाद प्रस्तावित उपविधि पर बुधवार से सुझाव व आपत्तियां मांगी जाएंगी। गौर करने की बात यह है कि प्रस्तावित उपविधि के माध्यम से सरकार भूखंड स्वामियों को आवासीय से लेकन अन्य उपयोग के भवन निर्माण के लिए तमाम तरह की सहूलियत देने जा रही है। सूत्र बताते हैं कि विकास प्राधिकरणों के शोषण से भवन स्वामियों को काफी हद तक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ने नई उपविधि में सभी नियमों को बेहद सरल बनाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए थे इसलिए प्रस्तावित उपविधि से सभी जटिल प्राविधानों को हटा दिया गया है।
ऐसी व्यवस्था की गई है कि अब कम जगह पर ज्यादा निर्माण सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए ग्राउंड कवरेज की सीमा को समाप्त करते हुए एफएआर को उपयोग के अनुसार तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही सेटबैक छोड़ने के मानकों को युक्तिसंगत बनाते हुए काफी हद तक ढिलाई दी जा रही है।
निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने से भी छूट प्रस्तावित उपविधि में 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड व 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए मानचित्र पास कराने से भी छूट दी जा रही है। भूखंड स्वामी को कुछ शर्तों का पालन करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर सिर्फ मानचित्र अपलोड करना होगा।
भवन उपविधि-2008 में समय-समय पर किए गए तमाम संशोधनों को भी प्रस्तावित उपविधि में शामिल किया गया है। प्रस्तावित उपविधि पर आने वाले सुझाव व आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए आवास विभाग उपविधि के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष रखेगा। चूंकि सुझाव-आपत्तियों के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है, इसलिए उपविधि को मई में ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद को अपने-अपने बोर्ड के माध्यम से उपविधि को स्वीकार कर लागू करना होगा।

विभागीय वेबसाइट पर देखी जा सकेगी उपविधि
प्रस्तावित उपविधि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही अंग्रेजी-हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट awas.upsdc.gov.in, नगर एवं ग्राम नियोजन की वेबसाइट uptownplanning.gov.in तथा आवास बंधु की वेबसाइट awasbandhu.in पर भवन उपविधि-2025 के ड्राफ्ट को देख सकता है। उप विधि पर लिखित आपत्तियां व सुझाव गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को लिखित रूप में भेजी जा सकती हैं। ईमेल ctcpbuildingbyelaws2025@gmail.com के माध्यम से भी 15 दिनों में आपत्ति-सुझाव दिए जा सकेंगे।


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