Mahakumbh 2025: महाकुंभ आज से शुरू, यहां जानें पहले शाही स्नान का शुभ मुहूर्त और महत्व।

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लावन्या सचान ने बढ़ाया यूपी का मानः जूनियर मिस इंडिया में बनी उपविजेता, विधायक सहित लोगों ने दी बधाई

वीडियो यूपी के कानपुर निवासी लावन्या सचान ने इंदौर में आयोजित जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में...

UptvLive Kanpur : 2021 बैच की IPS अंजली विश्वकर्मा का हुआ प्रमोशन, जानें इस महिला Officer की Success Story..

कानपुर : अंजली विश्वकर्मा विदेश में एक ऑयल कंपनी में काम करती थीं, जहां उनकी सैलरी लाखों रुपये थी।...

कानपुर : कुख्यात बिल्डर हाजी वसी जिलाबदर, नई सड़क हिंसा का है आरोपी कमिश्नरेट पुलिस ने की कार्यवाही।

कानपुर में हुए उपद्रव में आरोपी रहा हाजी वसी को कमिश्नरेट पुलिस ने 6 माह के लिए जिला बदर किया है।...

Uptvlive : यूपी में आईपीएस अफसरों का तबादला, पढ़िए लिस्ट।

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यूपी में IAS अफसरों के हुए स्थानातरण…

अशोक कुमार प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभार अव मुक्त किये गये...

जूनियर मिस इंडिया का रैंप बना भारतीय संस्कृति का मंच, कानपुर की लावन्या सचान बनी फर्स्ट रनरअप।

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कानपुर : झूठी FIR कराने पर बीडीसी समेत पिता और भाई को पुलिस ने भेजा जेल।

कानपुर : बिधनू घाटूखेड़ा निवासी लापता बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) ने पिता व भाई संग अपहरण की...

Uptvlive News : रुद्राभिषेक कर सीएम योगी ने की राष्ट्र कल्याण की कामना..

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UP में 46 आईएएस अफसरों के तबादले, IAS संजय प्रसाद फिर बने प्रमुख सचिव गृह।

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Hit And Run New Law: हिट एंड रन कानून में संसोधन के बारे में कानपुर में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने वीडियो जारी कर विस्तार से बताया है। उन्होंने हिट एंड रन के नए कानून पर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि धबराएं नहीं, हादसे की सूचना देने पर कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस, मजिस्ट्रेट या कंट्रोल रूम में सूचना दे सकते हैं।

हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन को लेकर लोगों में रोष के साथ ही भ्रम की भी स्थिति है। इस स्थिति को दूर करने के लिए कानपुर में जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद चालक यदि इसकी सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को दे देता है तो उसे न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना देना पड़ेगा।

जेसीपी ने बताया कि पहले हादसे के बाद वाहन चालक पर आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत कार्रवाई होती थी। इसके तहत हादसे में यदि किसी की मौत हो जाती है तो चालक को दो साल की सजा व जुर्माने की सजा थी। नए कानून में धारा 304 (ए) को 106(1) व 106(2) में तब्दील कर दिया गया है।

आईपीसी की धारा 106(1) के तहत यदि कोई दुर्घटना करता है तो उसे पांच साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं आईपीसी की धारा 106(2) के तहत यदि दुर्घटना की सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल की कैद और सात लाख के जुर्माने की सजा है।

आईपीसी 106(2) में यह राहत भी दी गई है कि दुर्घटना के बाद यदि इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट, या यूपी 112 या 108 में देता है तो यह धारा उस पर लागू नहीं होगी। इससे उसे न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही जुर्माना भरना पड़ेगा।
घटनास्थल से दूर जाकर पुलिस को दें सूचना
जेसीपी के अनुसार हादसे के बाद चालक को स्थानीय लोगों से जान का भी खतरा रहता है। ऐसे में चालक घटनास्थल से दूर जाकर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दे सकता है। उसकी शिकायत कंट्रोल रूम में रजिस्टर्ड हो जाएगी। इसके बाद चालक अपने रूट पर मौजूद थाने जाकर वाहन खड़ा कर प्रभारी को घटना से अवगत करा सकता है। इसके बाद थानाप्रभारी 41 (ए) का फार्म भरा उसे छोड़ देगा।

आईपीसी की धारा 106(2) के अनुसार यदि चालक या परिचालक की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है और उसकी सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे 10 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। सूचना देने वाले पर यह धारा लागू नहीं होगी। ऐसे में चालक घटनास्थल से आगे बढ़कर निकटतम किसी भी पुलिस स्टेशन में गाड़ी खड़ी कर सकता है। सूचना देने पर घायल व्यक्ति को मदद जल्दी मिल जाएगी और वह बच जाएगा।- नरेश चन्द्र त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता


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