यूपी की प्रमुख खबरें सिर्फ uptvlive.com पर…

➡लखनऊ- जाति-धर्म आधारित आदेश पर CM योगी का एक्शन, भेदभावपूर्ण आदेश को CM ने बताया अस्वीकार्य,...

17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में आया फैसला, साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपी बरी

एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, सबूतों के अभाव में क्लीन चिट Malegaon Blast Verdict. 2008 के बहुचर्चित...

हमीरपुर के पूर्व सांसद अशोक चंदेल के बेटे अजयराज का निधन।

कानपुर। पूर्व सांसद अशोक सिंह चंदेल के बड़े पुत्र अजयराज सिंह चंदेल की लखनऊ में बीमारी के चलते मौत...

UPtvLIVE : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारी शुरू, ‘न्यू आउटरीच प्लान’ से निवेशकों को आकर्षित करेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए नए निवेश प्रस्तावों को...

पीएम के कार्यक्रम की सभी तैयारियां समय से पूर्ण करें: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जनसभा स्थल का निरीक्षण कार्यक्रम...

यूपी की प्रमुख खबरें Uptvlive पर।

➡लखनऊ- यूपी में बाघों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि, 2018 में 173 से बढ़कर 2022 में बाघों की...

UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 23 IAS अधिकारियों का तबादला, जानें किस जिले को मिला नया DM!

UP सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। जानिए लखनऊ,...

लखनऊ : म्यांमार, लाओस व कंबोडिया से आती हैं ठगों की सर्वाधिक कॉल- DGP राजीव कृष्ण

लखनऊ : डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस इन मामलों की छानबीन में तेजी लाने के साथ...

यूपी की प्रमुख खबरें सिर्फ Uptvlive पर….

➡बांग्लादेश एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, स्कूल के ऊपर गिरा एयरक्राफ्ट, हादसे में कई लोगों की मौत...
Information is Life

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक केस के आधार पर जारी गुंडा नियंत्रण कानून की धारा-3 के तहत एडीएम वित्त एवं राजस्व हाथरस की ओर से जारी अवैध नोटिस को रद कर दिया है। राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी से हर्जाने की वसूली कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र – सिंह की खंडपीठ ने हाथरस के मुकेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

स्टांप व पंजीकरण कानून में अधिकारियों को अपने आदेश की समीक्षा का हक नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्टांप एक्ट और रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) एक्ट के तहत सरकार और उसके अधिकारियों के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। वे अर्द्ध न्यायिक काम करती हैं। आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति केवल संवैधानिक अदालतों के पास है। कोर्ट ने जौनपुर की याची शिवानी चौरसिया के खिलाफ स्टांप शुल्क वसूली के दोबारा पास किए गए आदेश पर जारी नोटिस को रद कर दिया।


Information is Life