प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आपराधिक केस के आधार पर जारी गुंडा नियंत्रण कानून की धारा-3 के तहत एडीएम वित्त एवं राजस्व हाथरस की ओर से जारी अवैध नोटिस को रद कर दिया है। राज्य सरकार पर एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार चाहे तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी से हर्जाने की वसूली कर सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र – सिंह की खंडपीठ ने हाथरस के मुकेश कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
स्टांप व पंजीकरण कानून में अधिकारियों को अपने आदेश की समीक्षा का हक नहीं : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि स्टांप एक्ट और रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) एक्ट के तहत सरकार और उसके अधिकारियों के पास अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। वे अर्द्ध न्यायिक काम करती हैं। आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति केवल संवैधानिक अदालतों के पास है। कोर्ट ने जौनपुर की याची शिवानी चौरसिया के खिलाफ स्टांप शुल्क वसूली के दोबारा पास किए गए आदेश पर जारी नोटिस को रद कर दिया।
Recent Comments