#Kanpur : बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म..

विज्ञापन कानपुरः बार एसोसिएशन कार्यकारिणी का कार्यकाल गुरुवार को खत्म हो गया। कमेटी ने एल्डर्स...

#Kanpur : रेड क्रॉस सोसायटी ने मुसहर बस्ती में राहत सामग्री का किया वितरण।

कानपुर -इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा गुरुवार मुसहर बस्ती में राहत सामग्री का वितरण किया...

Kanpur : सपा नेता पर गंभीर आरोप मकान कब्जाने को लेकर गुर्गो ने किया पथराव वीडियो वायरल।

उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और महराजपुर विधानसभा सीट प्रत्याशी रह चुके मनोज...

Uptvlive पर सुबह की बड़ी खबरें…

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योगी ने क्यों कहा जैसे जीता रामपुर वैसे सीसामऊ जीतेंगे, जहाँ 40 फीसदी मुसलमान वहाँ क्या प्लान योगी का?

कानपुर : सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को कानपुर में थे। यहां उन्होंने सुबह 725 करोड़ के प्रोजेक्ट...

Janmashtami 2024: ये हैं कानपुर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर, जन्माष्टमी पर आप भी पहुंचें दर्शन करने।

अगर आप कानपुर या आसपास के शहरों के रहने वाले हैं तो जन्माष्टमी के मौके पर कानपुर के प्रसिद्ध कृष्ण...

Uttarpradesh : योगी सरकार प्रदेश में लायी ग्रीन एनर्जी क्रांति…

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UP IPS Transfer: यूपी पुलिस में फेरबदल, 18 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर…

विज्ञापन अभय त्रिपाठी / UP IPS Transfer list: यूपी पुलिस में तबादलों का दौर जारी है। योगी सरकार ने...

योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं’, डिप्टी CM केशव मौर्य के तारीफ करने के पीछे है ये कारण?

यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर डाली. उन्होंने कहा कि दुनिया में...
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सीए और सीएस को मनी लांड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया गया है। नई व्यवस्था से बोगस कंपनियों को बनाने की दिशा में सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा कदम उठाया है। काले धन को सफेद बनाने में बोगस कंपनियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नई व्यवस्था में ऐसी बोगस कंपनियां भी दायरे में आ गई हैं।

चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कास्ट काउंटेंट मैनेजमेंट पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। इन सभी को मनी लांड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से तीन मई को जारी निर्देश में कहा गया है कि सीएस, सीए और सीएमए द्वारा उनके क्लाइंट्स की ओर से किए गए लेनदेन को मनी लांड्रिंग निरोधक अधिनियम 2002 के तहत कवर किया जाएगा। ऐसा मनी लांड्रिंग की रोकथाम के लिए किया गया है।

अधिसूचना के तहत क्लाइंट्स की ओर से किए गए वित्तीय लेनदेन को अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (एक) के तहत एक गतिविधि के रूप में माना जाएगा। लेनदेन में अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री, ग्राहक धन, प्रतिभूतियों या अन्य संपत्तियों का प्रबंधन, बैंक, बचत या प्रतिभूति खातों का प्रबंधन, कंपनियों के निर्माण, संचालन या प्रबंधन के लिए योगदान का संगठन शामिल है।

इसके अलावा कंपनियों का निर्माण, संचालन या प्रबंधन, एलएलपी का गठन या ट्रस्ट का गठन और कंपनियों की खरीद और बिक्री को कवर किया गया है। सीएस वैभव अग्निहोत्री ने बताया कि यह व्यवस्था मनी लांड्रिंग पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी है। अभी तक कुछ सीएस, सीए और सीएमए अपने क्लाइंट्स की तरफ से इस प्रकार के लेनदेन करते थे। हालांकि अब वह यह नहीं कर पाऐंगे।

बोगस कंपनियों पर तगड़ी चोट
सूत्रों ने बताया कि नई व्यवस्था से बोगस कंपनियों को बनाने की दिशा में सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा कदम उठाया है। काले धन को सफेद बनाने में बोगस कंपनियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। नई व्यवस्था में ऐसी बोगस कंपनियां भी दायरे में आ गई हैं।


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