कानपुर। शहर के पौश इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में सील तोड़े जाने पर कानपुर विकास प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज कराया है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के कोतवाली थाने आईपीसी की विभिन गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार ने बताया कि 15/70 सिविल लाइंस कानपुर निवासी फखरुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 448, 188 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने की धारा 2 व 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
पिछले दिनों सिविल लाइंस में मकान संख्या 15/70 में इमारत की सील तोड़े जाने को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में केडीए ने कहा था कि 15/70, सिविल लाइंस के एक भाग में बनी इमारत को 14 मई 2019 को सील किया गया था। इस बारे में साथ ही पुलिस को भी पत्र भेजा गया था। सिविल लाइंस स्थित भवन संख्या 15/70 के बगल में परिसर स्वामी फखररुद्दीन ने सील तोड़कर परिसर का उपयोग किया।
इसकी जानकारी संज्ञान में आने के बाद केडीए जोन एक के विशेष कार्याधिकारी अवनीश सिंह ने गत छह जुलाई को मुकदमा दर्ज करने के लिये थानाध्यक्ष कोतवाली को तहरीर दी थी। एसीपी कोतवाली रंजीत कुमार ने बताया कि 15/70 सिविल लाइंस निवासी फखरुद्दीन के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 448, 188 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने की धारा 2 व 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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