कानपुर : किशोरी- का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले विधि विवादित किशोर को अतिरिक्त विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुरेंद्र पाल सिंह ने सात साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। जुमनि में से 12 हजार रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे। बर्रा-दो आजाद कुटिया निवासी स्रातक द्वितीय वर्ष की छात्रा 11 अगस्त 2017 की सुबह सचान चौराहे – के पास स्थित कोचिंग पढ़ने गई थी। वहीं से पड़ोसी विधि विवादित किशोर उसे ले गया था। पीड़िता को गोरखपुर में ले जाकर शादी कर ली और शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसकी मां समेत पांच गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
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