कानपुर- राजस्थान उदयपुर निवासी पीड़िता ने बताया कि उनका विवाह 2003 को पी रोड सीसामऊ बाजार निवासी दिलीप बालानी से शादी हुई थी। पीड़ित महिला ने बताया कि शादी के कुछ ही समय बाद ससुरालियों द्वारा दहेज को लेकर प्रताडित किया जाने लगा जिसके बाद पता चला कि पति का पूर्व में भी शादी हो चुकी थी और पहली पत्नी की संदिग्ध मौत हुई थी। महिला ने आरोप लगाया कि पति के अवैध सम्बन्ध परिवार की महिला के साथ है जिसकी जानकारी होने पर महिला ने विरोध किया तो ससुरालीजनों महिला को ससुराल में रहने नहीं दिया गया जिसके बाद पीड़िता द्वारा पारिवारिक न्यायालय में सेक्शन 9 एवं 125 का मुकदमा किया गया जिसके बाद पति द्वारा भी तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया गया गया जिस पर महिला ने भी एक याचिका उच्च न्यायालय प्रयागराज में दाखिल कर दी जो कि अभी लंबित है। महिला के अनुसार 24 मार्च 2022 को पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति के खिलाफ जारी वारंट की पैरवी करने वो कानपुर आयी थी और 26 मार्च को डीसीपी वेस्ट से शिकायत की थी जिसके बाद सीसामऊ पुलिस द्वारा पति को थाने बुलाकर वारन्ट तामील करवाया था। जिसके बाद 27 मार्च को गीता अपना गुजारा भत्ता के पैसे के मामले की जानकारी के लिये झकरकटी स्थित होटल गणेशा से थाना सीसामऊ आ रही थी तभी गुंजन टाकीज के पास पहले से घात लगाकर बैठे देवर धर्मेन्द्र बालानी और उसके साथ 3 अज्ञात लोग जिनके हाथों में धारदार हाथियार थे गीता को जबरन रोक लिया और गाली-गलौज करते हुये देवर धर्मेन्द्र ने धमकाया की याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ले नहीं तो तुझे जान से मार देंगे और तुम्हारे प्राइवेट वीडियो है जिसे वायरल कर देंगे गीता के अनुसार घटना की शिकायत उन्होंने थाना सीसामऊ में की जहाँ पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने कहा कि तुम अपने घर उदयपुर वापस चली जाओ तुम्हरा मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे लेकिन 2 माह बीतने के बावजूद आज तक पुलिस ने मुकदमा नही दर्ज नहीं किया गया, महिला ने मामले की शिकायत डीसीपी वेस्ट समेत मुख्यमंत्री और महिला आयोग में की है।
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