हरियाणा चुनाव में जीती बीजेपी, हिमाचल में बटी जलेबियां जयराम ठाकुर ने लड्डू नहीं जलेबी बांटकर मनाई चुनावों के जीत की खुशी

मंडी. हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशित जीत पर हिमाचल प्रदेश में...

1857 में 17-21 जुलाई के बीच अंग्रेजों ने कानपुर में किया था भीषण नरसंहार

हम कितने उदासीन है शायद इस तरह की मानव प्रजाति दुनियां के किसी कोने में नही पाई जाती जिसको पग पग...

यूपी में 24 PPS बने IPS; चिरंजीव नाथ सिन्हा, विश्वजीत श्रीवास्तव, ममता रानी को मिला प्रमोशन –

विज्ञापन PS officers promotionउत्तर प्रदेश के 24 प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) संवर्ग के अफसर आईपीएस...

रियल लाइफ ‘बंटी-बबली’, कबाड़ी मार्केट में बनवाई मशीन, बुजुर्गों को ‘जवान’ बनाने का दिया झांसा, ठगे 35 करोड़

ठगी का आरोप किदवई नगर में ही रहने वाले राजीव दुबे और उसकी पत्नी रश्मि पर लगा है। फिलहाल दोनों फरार...

UP के पूर्व IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी ने पूर्व IPS और उनकी पत्नी के खिलाफ किया मुकदमा।

विज्ञापन UP की लखनऊ में सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दाखिल मुकदमे में अवनीश अवस्थी की ओर से...

पूर्व डीजीपी ने चेताया कि एनकाउंटर में फंसे तो बाल बच्चे तक रोयेंगे,नैतिकता का तकाजा है कि पुलिस स्वयं अपराधी न बने

विज्ञापन उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा है कि प्रमोशन और पैसे के लिए एनकाउंटर कर...

यूपी के इन पांच अफसरों के खिलाफ विजलेंस के छापे में क्या-क्या मिला? यहां पढ़ें सारी डीटेल्स

विज्ञापन Lucknow Raid: विजिलेंस की ये छापेमारी 8 घंटे तक चली. जिन अधिकारियों के ठिकानों पर ये...

IND vs BAN 2nd Test: रोहित-यशस्वी ने 3 ओवरों में 51 रन बनाकर रचा इतिहास, जो कभी नहीं हुआ वह कर दिखाया…

IND vs BAN 2nd Test: रोहित शर्मा और यशस्वी जयसवाल ने भारत को कानपुर टेस्ट में विस्फोटक शुरुआत दी....

कानपुर : राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर रेडक्रॉस करेगा रक्तदान शिविर आयोजन।

विज्ञापन -राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर होने जा रहा है आयोजन-मंगलवार को रक्तदान शिविर सुबह...
Information is Life

विज्ञापन

दिल्ली :-सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने EWS आरक्षण के सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना है। यानी यह आरक्षण जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS के खिलाफ फैसला सुनाया है, जबकि जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया है।

EWS के पक्ष में 3 जजों के फैसले पढ़िए…

  1. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी- केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है।
  2. जस्टिस बेला त्रिवेदी- मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से सहमत हूं और यह मानती हूं कि EWS आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है और न ही यह किसी तरह का पक्षपात है। यह बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर ही देखना जाना चाहिए। इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है।
  3. जस्टिस पारदीवाला- जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत होते समय मैं यहां कहना चाहता हूं कि आरक्षण की अंत नहीं है। इसे अनंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना यह निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस खाई को कम करने का काम किया है।

विरोध में दो जजों ने फैसला सुनाया, पढ़िए…

1.जस्टिस रवींद्र भट- आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है। लेकिन इसमें से SC-ST और OBC को बाहर किया जाना असंवैधानिक है। मैं यहां विवेकानंदजी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं, बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है। ऐसे में EWS आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है। ये समानता की भावना को खत्म करता है। ऐसे में मैं EWS आरक्षण को गलत ठहराता हूं।

विज्ञापन
  1. चीफ जस्टिस यूयू ललित- मैं जस्टिस रवींद्र भट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं।

फाइनल फैसला- समान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। जस्टिस रवींद्र भट और CJI यूयू ललित अल्पमत में रहे।

हमने 50% का बैरियर नहीं तोड़ा- केंद्र की दलील.

केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था- 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है।

27 सितंबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

बेंच ने मामले की साढ़े छह दिन तक सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। CJI ललित 8 नवंबर यानी मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं। इसके पहले 5 अगस्त 2020 को तत्कालीन CJI एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने मामला संविधान पीठ को सौंपा था। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कुछ अन्य अहम मामलों के साथ इस केस की सुनवाई की।

https://youtu.be/6ucpeGxyIc4
विज्ञापन

क्या आर्थिक आरक्षण संविधान के खिलाफ है।

EWS आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने पूछा था, क्या EWS आरक्षण देने के लिए संविधान में किया गया संशोधन उसकी मूल भावना के खिलाफ है? एससी/एसटी वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है क्या? राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में एडमिशन के लिए EWS कोटा तय करना संविधान के खिलाफ है क्या?

विज्ञापन

सवर्णों को आरक्षण संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा।

EWS रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार जोरदार बहस हुई। वकीलों की दलील थी कि सवर्णों को आरक्षण देना संविधान के सीने में छुरा घोंपने जैसा है। हालांकि SC इस बात से सहमत नहीं दिखा था। तब बेंच ने कहा था कि इस बात की जांच की जाएगी कि ये सही है या गलत। सितंबर में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। इस दौरान संविधान, जाति, सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का भी जिक्र हुआ।


Information is Life