गंगा मेला- जर्नलिस्ट क्लब के कैम्प में दिखा संस्कृति, संस्कार और सौहार्द का सैलाब।

कानपुर-ऐतिहासिक गंगा मेला में बुधवार को सरसैया घाट में लगे कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के कैम्प में...

edge2025 में बोले जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा- दुनिया बूढ़ी होती जा रही है वही भारत जवानो का देश।

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कानपुर- edge 2025 विकसित भारत संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।

कानपुर : जम्मू कश्मीर के लेफ्टीनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बुधवार को शहर में रहेंगे। एज संस्था द्वारा...

यूपी में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले, एक्शन में सीएम योगी।

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Uptvlive : कानपुर में कल रहेंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा।

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कानपुर : अपने दर्द के ‘एहसास’ से दूसरों को ‘मरहम’ लगा रहे- संजय मल्होत्रा..

कानपुर: छोटी सी उम्र में आंखों के सामने पिता को इलाज के अभाव में तड़प कर दम तोड़ते देखने वाला...

Kanpur: सीसामऊ सुपर किंग्स बनी केपीएल की चैंपियन, फाइनल मैच में मयूर मिरकिल्स को दी मात

Kanpur News: सीसामऊ सुपर किंग्स ने केपीएल की ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मैच में मयूर मिरकिल्स को मात...

कानपुर : केपीएल में होगा आज महामुकाबला फाइनल में भिड़ेंगी कल्याणपुर और सीसामऊ की टीम।

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कानपुर : Instagram फ्रेंड से मिलने घर से फरार हुई 4th की छात्रा, पुलिस ने सहेली के घर से किया बरामद।

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समाजसेवी संजय दुबे की माताश्री को दी गयी विनम्र श्रद्धांजलि।

कानपुर। जे.के. समूह से जुड़े एवं जे.के. कॉटन मिल के उपाध्यक्ष समाजसेवी संजय दुबे की पूज्यनीय माता...
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Allahabad High Court की पीठ तीन आरोपियों की याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रेप केस के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि यदि कोई महिला शारीरिक संबंध बनाते समय विरोध नहीं करती है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि संबंध उसकी मर्जी के खिलाफ था।

कोर्ट ने कठोर टिप्पणी

एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने 40 वर्षीय विवाहित महिला/पीड़िता के साथ रेप के आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि कथित पीड़िता, अपने पति को तलाक दिए बिना और दो बच्चों को छोड़कर आरोपी (जमानक आवेदक) के साथ शादी करने के लिए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी।

आरोप पत्र रद्द करने की मांग की
रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट की पीठ तीन आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई। बताया गया है कि जौनपुर में आरोपियों के खिलाफ रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

जौनपुर का है मामला
ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। यहां रहने वाली एक महिला की शादी वर्ष 2001 में हुई ती। शादी के बाद दो बच्चे हुए। रिपोर्ट के अनुसार महिला और उसके पति के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसी दौरान महिला राकेश यादव नाम के शख्स के संपर्क में आ गई। महिला ने आरोप लगाया कि राकेश ने शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसला लिया। वह आरोपी के साथ करीब पांच महीने तक रही। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

यह भी आरोप लगाया गया कि राकेश के परिचित राजेश यादव और लाल बहादुर समेत राकेश के पिता ने महिला को आश्वासन दिया कि वे उसकी शादी करा देंगे। इसी दौरान उन्होंने महिला से सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए और बताया कि उसकी नोटरी शादी हो गई है, जबकि ऐसी कोई शादी नहीं हुई थी।

वकील ने दिए ये तर्क
दूसरी ओर, आवेदकों (आरोपी) के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि कथित पीड़िता करीब 40 वर्ष की एक विवाहित महिला है और दो बच्चों की मां है। वह हर तरह से परिपक्व है। वकील ने कहा कि सहमति से ही आवेदक (आरोपी) और महिला के बीच शारीरिक संबंध बने, इसलिए यह रेप का मामला नहीं है।

कोर्ट ने सुनाया ये आदेश
दोनों ओर की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आवेदकों (आरोपियों) के खिलाफ आपराधिक मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जबकि विपक्षी पक्षों (महिला पक्ष) को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की छूट दी। बताया गया है कि मामले को नौ सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा गया है।


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