स्नेह का तिलक लगाकर बहनों ने की कामना,जुग जुग जीये मेरा भइया…

◆भैया दूज पर बहनों ने भाइयों के लिए की दीर्घायु व आरोग्य की कामना.. ◆भाइयों ने भी अपनी बहनों को...

Kanpur : सीसामऊ उपचुनाव के बीच फजलगंज थाने में हंगामा, सपा विधायक बैठे धरने में।

थाने में हंगामा करते सपाई कानपुर में शुक्रवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेई पुलिस की कार्यशैली से...

Kanpur : प्राइवेट अस्पताल की ट्रेनी नर्स से रेप करने वाले इश्तियाक को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

कानपुर. उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोलकाता जैसी घटना सामने आई है. कल्याणपुर थाना क्षेत्र के एक...

यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव टला, 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को होंगे चुनाव।

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कानपुर : तिलक नगर नागरिक संगठन ने मनाया दीपावली मिलन समारोह।

Diwali Celebration कानपुर : तिलक नगर नागरिक संगठन ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।...

Kanpur : सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने शिवलिंग पर चढ़ाया जल तो मचा बवाल, फ़तवा जारी।

विज्ञापन कानपुर : सीसामऊ विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने...

कानपुर : मन्दिर के दिये से लगी आग अरबपति बिस्किट कारोबारी पत्नी समेत जिन्दा जले।

विज्ञापन कानपुर में दिवाली पर मंदिर के दीये से घर में भीषण आग लग गई। हादसे में बिजनेसमैन पति-पत्नी...

Kanpur : धन्वंतरि जन्मोत्सव (धनतेरस) के पावन अवसर पर धन्वंतरि सेवा समिति महायज्ञ का करेगी आयोजन।

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कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव : इंदीवर बाजपेई अध्यक्ष,महामंत्री अमित सिंह चुने गए।

विज्ञापन कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इंदीवर बाजपेई 2067 वोट पाकर...
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Allahabad High Court की पीठ तीन आरोपियों की याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रेप केस के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि यदि कोई महिला शारीरिक संबंध बनाते समय विरोध नहीं करती है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि संबंध उसकी मर्जी के खिलाफ था।

कोर्ट ने कठोर टिप्पणी

एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ ने 40 वर्षीय विवाहित महिला/पीड़िता के साथ रेप के आरोपी के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि कथित पीड़िता, अपने पति को तलाक दिए बिना और दो बच्चों को छोड़कर आरोपी (जमानक आवेदक) के साथ शादी करने के लिए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी।

आरोप पत्र रद्द करने की मांग की
रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट की पीठ तीन आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को रद्द करने की मांग की गई। बताया गया है कि जौनपुर में आरोपियों के खिलाफ रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

जौनपुर का है मामला
ये मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। यहां रहने वाली एक महिला की शादी वर्ष 2001 में हुई ती। शादी के बाद दो बच्चे हुए। रिपोर्ट के अनुसार महिला और उसके पति के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इसी दौरान महिला राकेश यादव नाम के शख्स के संपर्क में आ गई। महिला ने आरोप लगाया कि राकेश ने शादी का झांसा देकर उसे बहला-फुसला लिया। वह आरोपी के साथ करीब पांच महीने तक रही। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

यह भी आरोप लगाया गया कि राकेश के परिचित राजेश यादव और लाल बहादुर समेत राकेश के पिता ने महिला को आश्वासन दिया कि वे उसकी शादी करा देंगे। इसी दौरान उन्होंने महिला से सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर ले लिए और बताया कि उसकी नोटरी शादी हो गई है, जबकि ऐसी कोई शादी नहीं हुई थी।

वकील ने दिए ये तर्क
दूसरी ओर, आवेदकों (आरोपी) के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि कथित पीड़िता करीब 40 वर्ष की एक विवाहित महिला है और दो बच्चों की मां है। वह हर तरह से परिपक्व है। वकील ने कहा कि सहमति से ही आवेदक (आरोपी) और महिला के बीच शारीरिक संबंध बने, इसलिए यह रेप का मामला नहीं है।

कोर्ट ने सुनाया ये आदेश
दोनों ओर की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आवेदकों (आरोपियों) के खिलाफ आपराधिक मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जबकि विपक्षी पक्षों (महिला पक्ष) को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की छूट दी। बताया गया है कि मामले को नौ सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा गया है।


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