Kanpur : बहन फाउंडेशन के कार्यालय का कल जयाप्रदा करेंगी शुभारंभ…

कानपुर। बहनों के सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य को लेकर वर्ष 2019 में बहन फाउण्डेशन की नींव...

कानपुर में बढ़े ज़मीनों के सर्किल रेट के पुनः मूल्यांकन के लिए विधायक अमिताभ बाजपेई ने लगाई आपत्तियां।

कानपुर में जमीनों के सर्किल रेट 9 साल बाद फिर बढ़ाए जा रहे हैं। तीन तहसीलों के शहरी क्षेत्रों के...

मंत्री से मिलकर सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर के लिए मांगी नौ शहरों से विमान सेवा।

विज्ञापन कानपुर : सांसद रमेश अवस्थी ने गुरुवार को नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री राममोहन नायडू से...

बलिया : ट्रकों से अवैध वसूली मामले में CM का एक्शन, SP और ASP बलिया का तबादला, CO, SHO, दारोगा सहित पूरी चौकी सस्पेंड, दो पुलिसकर्मी और 16 दलाल गिरफ्तार।

बलिया में वसूली कांड पर सरकार ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कप्तान से लेकर सिपाही तक को सस्पेंड कर...

Rohingya in UP : रोहिंग्या के छिपने का ठिकाना बना कानपुर शहर, बीजेपी विधायक ने जतायी चिंता।

Rohingya in UP कानपुर शहर रोहिंग्या के छिपने का ठिकाना बन गया है। पिछले साल एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड...

बेनामी संपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव पास।

Uptvlive News : आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेनामी परिसंपत्ति निषेध कानून...

Business News : निवेश पर नहीं लगाया जाना चाहिए था एंजल टैक्स, अब स्टार्टअप मजबूत होंगे

डीपीआइआइटी सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा-सरकार के फैसले से नवाचार को बढ़ावा देने में मिलेगी मददकहा...

Uptvlive Business News : अनुपालन को आसानी के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव…

विभिन्न परिसंपत्ति निवेश की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों की होल्डिंग अवधि...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण।

🛑वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले...

दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया आम बजट 2024-25

➡भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी ➡भारतीय अर्थव्यवस्था चमक रही है ➡ग्लोबल इकॉनमी मुश्किल दौर में है...
Information is Life

दूसरे मामले में अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है जेल में बंद कैदी, प्राचार्य के मामले में बोला HC

Prayagraj इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कानून में सत्र अदालत या उच्च न्यायालय को किसी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करने पर रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि इस स्थिति में किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह अग्रिम जमानत के कानून के प्रविधान और उसकी मंशा के विपरीत बात होगी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कानून में सत्र अदालत या उच्च न्यायालय को किसी की अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई करने पर रोक नहीं है। जेल में बंद कैदी भी दूसरे मामले में गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है।

हाई कोर्ट ने उसे समर्पण कर नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया हो।
न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य डॉ. रजनी त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर आपत्ति खारिज करते हुए कहा कि यदि संज्ञेय अपराध में गिरफ्तार किए जाने की आशंका है तो आरोपित नियमित जमानत लेने के बजाय अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। भले ही हाई कोर्ट ने उसे समर्पण कर नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का आदेश दिया हो।

कोर्ट ने कहा कि यदि इस स्थिति में किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह अग्रिम जमानत के कानून के प्रविधान और उसकी मंशा के विपरीत बात होगी। डॉ. रजनी के खिलाफ प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में गबन, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है।

आरोप है कि मधु टंडन ने सेमिनार के लिए 12,500 रुपये का सोवेनियर छपवाया
इसमें उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फंड पर हिंदी और अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय सेमिनार विद्यापीठ में आयोजित कराया। डॉ. मधु टंडन सेमिनार की कोआर्डिनेटर थीं और डॉ. रजनी उसकी डयरेक्टर। आरोप है कि मधु टंडन ने सेमिनार के लिए 12,500 रुपये का सोवेनियर छपवाया, लेकिन धनराशि का भुगतान डॉ. रजनी ने नहीं किया।

यूजीसी ने सेमिनार के लिए जो 90 हजार रुपये दिए थे
आरोप यह भी है कि यूजीसी ने सेमिनार के लिए जो 90 हजार रुपये दिए थे, उसे उन्होंने उसी बैंक में जमा नहीं कराया जिसमें कालेज का खाता है। उन्होंने अलग खाता खुलवाकर उस धन को जमा किया और धनराशि हजम कर गईं। शिकायत पर कॉलेज प्रबंधन की तीन सदस्यीय कमेटी ने जांच की।

उन्हें झूठा फंसाया गया है।- डॉ रजनी
इसमें पाया कि डॉ. रजनी ने फर्जी बिल बाउचर जमा किया है। वहीं, डॉ. रजनी के अधिवक्ता का कहना था कि उनकी आयु 61 वर्ष है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अदालत उसका संज्ञान ले चुकी है। इस स्थिति में उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है।

इससे पूर्व इसी मामले में हाई कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई थी। चार्जशीट को भी चुनौती दी थी कोर्ट ने नियमित जमानत लेने का आदेश दिया था, लेकिन नियमित जमानत नहीं दी और अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की।


Information is Life