कानपुर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के रजबहा कल्याणपुर आवास विकास केशवपुरम से छपेड़ा पुलिया तक के अतिक्रमण हटाने के सिंचाई विभाग के निचली गंगा नहर के आदेश के खिलाफ अपील की अगली सुनवाई की तिथि अंतरिम आदेश अर्जी की अगली सुनवाई की तिथि पर अंतरिम आदेश अर्जी एवं यथासंभव दो माह में अपील तय करने के निर्देश दिया है साथ ही तब तक ध्वस्तीकरण आदेश के अमल पर रोक भी लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने सरोज कुमारी तथा 60 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरुण कुमार तिवारी ने बहस की। इनका कहना था कि कानपुर प्रखंड निचली गँगा नहर कानपुर द्वारा याचिकाकर्ता और अन्य को कोई पूर्व में नोटिस दिए बगैर रजबहा कल्याणपुर आवास विकास केशवपुरम से छपेड़ा पुलिया तक के अतिक्रमण हटाने की 24-05-2022 का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ याची और अन्य ने हाई कोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी कोर्ट ने अंतरिम स्थगन अर्जी तय होने तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
कल्याणपुर रोड से कालपी रोड तक, कालपी रोड से नौरैयाखेड़ा तक, आइआइटी से कल्याणपुर पनकी समेत कई जगह सिंचाई विभाग की करोड़ों की जमीन पर लोगों ने कब्जा करके पक्के निर्माण बना लिए हैं। होटल, आलीशान मकान और अन्य व्यावसायिक निर्माण हो गए हैं।
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