पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम साँस।

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार...

UP NEWS : एडीजी कानून-व्यवस्था ने कहा अलर्ट रहे एटीएस और एसटीएफ…

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यूपी न्यूज़ : क्रिसमस पर 95 IAS अफसरों का प्रमोशन

सात अफसर बने प्रमुख सचिव, 38 सचिव पद पर प्रमोट हुए, जल्द डीएम-कमिश्नर बदले जाएंगे~~~~~प्रदेश सरकार...

कानपुर : क्रिसमस डे पर चेस्ट हॉस्पिटल के मरीजों की शान्ता क्लॉज बनी-रेड क्रॉस सोसाइटी, 20 रूम हीटर लगवाए।

कानपुर : इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बुधवार को मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में बढ़ते हुए ठंड...

आरिफ मोहम्मद खान बने बिहार के नए राज्यपाल, राजेंद्र आर्लेकर की लेंगे जगह

बिहार के नए राज्यपाल अब आरिफ मोहम्मद खान बन गए हैं. वहीं राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को केरल का...

साहसपूर्वक अपने अधिकारों और विश्वासों की वकालत करता वीर बाल दिवस…ज्योति बाबा

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यूपी में 15 आईपीएस अफसरों के तबादले, IPS अंकिता शर्मा बनी एसपी कासगंज।

विज्ञापन यूपी में 15 आईपीएस अफसर बदले गए अजय पाल सिंह प्रभारी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रयागराज डॉ...

UptvLive : डिजिटल वारियर की फौज खड़ी करेगी यूपी पुलिस- डीजीपी

विज्ञापन डीजीपी ने भ्रामक खबरों व साइबर अपराध पर शिकंजा कसने को कहा विवि-कालेज में बनाए जाएंगे...

KGMU स्थापना दिवस: सीएम योगी बोले-पैसे की कमी नहीं, सेवाओं को बेहतर करने के बारे में सोचें; करें अच्छा व्यवहार

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यूपी में पुलिसकर्मियों को मिल गई नई जिम्मेदारी, पहली बार होगा ये काम; डीजीपी के निर्देश पर अभियान शुरू

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शहरी क्षेत्र में उत्तराधिकारी के नाम पर संपत्तियों का नामांतरण कराने के लिए किसी व्यक्ति से फीस के नाम पर घालमेल नहीं हो सकेगा। इसके लिए सरकार ने नामांतरण शुल्क मात्र 5000 रुपया निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार लीज होल्ड वाली संपत्तियों का नामांतरण कराने पर संपत्ति की कुल कीमत का एक फीसदी रकम शुल्क के रूप में देना होगा, जबकि अन्य श्रेणी की संपत्तियों के लिए भी सरकार ने पांच श्रेणियां तय कर दी हैं। इससे संबंधित ‘उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास (नामांतरण प्रभार का निर्धारण, उदग्रहण और संग्रहण) नियमावली.2022’ को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है।

बता दें कि प्रदेश में अब तक विकास प्राधिकरण के सीमा क्षेत्र में स्थित शहरी संपत्तियों के नामांतरण के लिए कोई नियामवली नहीं थी। इसलिए प्राधिकरणों में मनामाने तरीके से नामांतरण शुल्क लेने का खेल चल रहा था। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से संबंधित था। जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही नामांतरण के लिए नियमावली बनाने को लेकर विचार-विमर्श हो रहा था। इसी कड़ी में आवास विभाग ने नई नियमावली तैयार की है। इसमें विकास प्राधिकरण की लीज होल्ड और फ्री होल्ड वाली संपत्तियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

https://youtu.be/6ucpeGxyIc4

नियमावली के मुताबिक लीज होल्ड संपत्ति पर नामांतरण शुल्क उस समय संपत्ति के मूल्य का 1.0 प्रतिशत लिया जाएगा। हालांकि कानूनी उत्तराधिकारी के नाम पर नामांतरण या पंजीकृत बिल के मामले में मात्र 5000 रुपये ही शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी संपत्तियों जैसे फ्री होल्ड, डीड ऑफ  गिफ्ट आदि के संबंध में डीएम सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति के मूल्य के आधार पर पांच श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। नामांतरण के लिए ऑनलाइन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। यह नियमावली सभी विकास प्राधिकरणों में लागू होगी। संपत्ति एक से अधिक लोगों को बेची जाने पर 25 फीसदी की दर से अतिरिक्त नामांतरण शुल्क लिया जाएगा। नामांतरण शुल्क 10 दिन के अंदर जमा करना होगा।

नई नियमावली में अब संबंधित व्यक्ति को संपत्ति का नामांतरण करने से पहले अखबार में नामांतरण के लिए विज्ञापन निकालने का विकल्प चुनने का भी अधिकार दिया गया है। इससे पहले आवेदक को यह अधिकार नहीं था।

ये है पांच श्रेणियां
डीएम सर्किल रेट के अनुसार        नामांतरण शुल्क

. पांच लाख तक                    1000
. 5 से 10 लाख तक                2000
. 10 से 15 लाख तक              3000
. 15 से 50 लाख तक              5000
. 50 लाख से अधिक              10,000   


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