लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि लखनऊ सहित सभी जिलों की अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, जिससे वहां के न्यायाधीशगण निर्भीक होकर काम कर सकें। कोर्ट ने गाजियाबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि कम से कम यह काम प्रयोग के तौर पर तो किया ही जा सकता है।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से कहा कि वह इस विषय को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखें, ताकि हाई कोर्ट प्रशासनिक पक्ष में इस पर निर्णय ले सके। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने 2022 में कोर्ट द्वारा जिला अदालत लखनऊ में अक्सर होने वाली अशोभनीय घटनाओं का संज्ञान लेते हुए दर्ज की गई जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है।
कोर्ट ने यह पाया था कि जिला अदालत परिसर लखनऊ में कुछ अधिवक्ता या उनके भेष में गलत लोग आकर वहां का माहौल खराब करते हैं और यहां तक कई बार न्याय कक्ष में भी मारपीट और अभ्रदता करते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सीसीटीवी लगाने का सुझाव देने का मतलब यह नहीं है कि जिला अदालत लखनऊ के अधिवक्तागण अच्छे नहीं हैं, अधिकांश अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, किन्तु कुछ कलंकित करने वाले भी रहे हैं जो कि माहौल को खराब कर हैं।
Recent Comments