Irfan Solanki Case सपा विधायक इरफान सोलंकी के फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में अब 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई है। बता दें कि फरार होने के बाद इरफान में फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा की थी।

कानपुर, सपा विधायक इरफान सोलंकी को फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक यात्रा में मदद करने की आरोपित नूरी शौकत, विधायक इरफान सोलंकी समेत सात लोगों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। पुलिस की ओर से रिपोर्ट न भेजने के चलते अभियोजन ने समय दिए जाने की मांग की जिस पर न्यायालय ने 21 दिसंबर की तारीख दे दी हालांकि इस मामले में आरोपित ड्राइवर के मामले में सुनवाई दो दिन पहले करने की गुजारिश कोर्ट से की गई थी जिस पर उसे 19 दिसंबर की तारीख दी गई है।सपा विधायक ने दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा फर्जी आधार कार्ड पर की थी।
इसमें सपा नेत्री नूरी शौकत पर टिकट बुक कराने और यात्रा में मदद करने का अरोप पुलिस ने लगाया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इरफान उनके साले अनवार लियाकत मंसूरी और अख्तर लियाकत मंसूरी, नूरी शौकत व उसके भाई अशरफ अली उर्फ शेखू, मौसा इशरत अली और ड्राइवर अम्मार इलाही की जमानत अर्जी पर सुनवाई प्रभारी जिला जज अजय त्रिपाठी के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी लेकिन कोई भी दस्तावेज कोर्ट नहीं भेजा गया। इस पर अभियोजन की ओर से तारीख की मांग की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि रिपोर्ट न होने पर समय की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि ड्राइवर अम्मार के अधिवक्ता ने जल्दी सुनवाई करने की मांग की थी जिस पर न्यायालय ने उन्हें दो दिन पहले की तिथि दी है।
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