कानपुर: सपा विधायक इरफान सोलंकी पर तीन नए मुकदमें दर्ज किए गए हैं। सपा विधायक के मुकदमों की विवेचना के दौरान उन पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति उत्पन्न करने के संबंध में मामले दर्ज किये गये हैं।
निम्नलिखित 3 मुक़दमें इरफ़ान सोलंकी के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं।
1- मुकदमा अपराध संख्या 156 /22 धारा 3 (1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1- इरफान सोलंकी 2- रिजवान सोलंकी 3-इसराइल आटे वाला 4-मोहम्मद शरीफ व 5-शौकत अली
2- मुकदमा अपराध संख्या 155/ 22 थाना जाजमऊ धारा 386 419 420 427 504 भादवि व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 विरुद्ध 1-इरफान सोलंकी 2-हाजी बसी 3-शाहिद लारी 4-कमर आलम वादी- विमल कुमार पुत्र स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद निवासी मकान नंबर 490 दुर्गा विहार जाजमऊ कानपुर द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध वादी की जमीन पर कब्जा कर लेनै व बाउंड्री वाल गिरा देने व फर्जीवाड़ा करते हुए रंगदारी मांगने गाली गलौज करने जान से मारने की धमकी देने व केडीए की जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए गए हैं।
3- मुक़दमा अपराध संख्या 212/22 थाना ग्वालटोली अंतर्गत धारा 147,188,269, 270,332, 353, 504 विधायक इरफ़ान सोलंकी द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक राजीव कुमार और उनकी टीम के साथ ड्यूटी के दौरान अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार किया गया तथा कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति का निर्माण किया गया। इस संदर्भ में पुलिस थाने में उपनिरीक्षक राजीव कुमार के द्वारा दिनांक 21/8/21 को जीडी में तश्करा भी डाला गया और इसे थाना प्रभारी तथा उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया। इस घटना का वीडियो भी सामाजिक माध्यम में उपलब्ध पाया गया है जिसमें पूरा घटनाक्रम स्पष्ट है। इस विषय का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ग्वालटोली द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी स्वतंत्र जाँच अन्य थाने से करायी जाएगी।
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