कानपुर : कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर कार चोरी का मुकदमा न दर्ज करने वाले एसएचओ कैंट अजय कुमार सिंह के खिलाफ पुलिस आयुक्त डॉ आर के स्वर्णकार ने कड़ा एक्शन लिया है पुलिस आयुक्त के निर्देश पर उनके स्टेनों प्रदीप कुमार मौर्या द्वारा कोतवाली थाने में लोक सेवक जो विधि के निर्देश की अवज्ञा करने के आरोप पर धारा 166A का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस कमिश्नरेट में तैनात रंगबाज थानेदारों में हड़कंप मचा हुआ है जो आम पीड़ितों का मुकदमा दर्ज करने की जगह उन्हें जाँच के नाम पर महीनों दौड़ाते रहते है।
प्रदीप कुमार मौर्या की दी हुई तहरीर के अनुसार रविकांत उत्तम पुत्र उरेश चन्द्र उत्तम निवासी ग्राम दलपतपुर प्रेमपुर कानपुर नगर द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र 3290/23 रविकांत उत्तम बनाम अज्ञात चोर नाम पता अज्ञात द्वारा 156 (3) द.प्र.सं. के अन्तर्गत घटना दिनांक 01.08.2023 दिन मंगलवार को कानपुर कचहरी से घर वापस जाते समय लगभग 07.30 बजे सायं कार नम्बर- डी. एल. 12सी2781 स्कोडा सुपर्व, जीटी रोड चाँदमारी क्षेत्र मनोज इन्टरनेशनल पीएसी मोड़ के पहले अचानक खराब हो गयी और कम्पनी के टोल नम्बर पर काल करने के बाद कोई रिस्पांस नही मिला तो वादी फजलगंज स्थित आफिस गया वहां गार्ड द्वारा बताया गया कर्मचारी कल मिल पायेंगे वादी पुनः अपने कार खराब हुए स्थान पर आया तो देखा वहां से कार चोरी हो गयी थी। दिनांक 02.08.2023 को समय लगभग 13.06 बजे टोल टैक्स कटने का एसएमएस आने पर जो फास्टटैग टोल प्लाजा पानीपत का था, थाना चकेरी को सूचना दिया मुकदमा दर्ज नहीं किया गया दिनांक 19.08.2023 को तब मा0 न्यायालय कानपुर नगर में 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया घटना स्थल थाना छावनी का पाया गया न्यायालय द्वारा संज्ञेय प्रकृति का अपराध पाये जाने पर थानाध्यक्ष छावनी को उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिनांक 02.09.2023 को पारित किया गया, लेकिन प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा मा न्यायालय के आदेशानुसार मुकदमा पंजीकृत न करके, लोक सेवक जो विधि के निर्देश की अवज्ञा का अपराध किया है।
आपको बताते चलें हाई कोर्ट के तेवर सख्त हैं वाहन चोरी का एफआईआर न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर और थाने के थानाध्यक्ष को 7 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया है।
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